उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1965) (अनुकूलन एवं उपामारण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा की उपधारा (5) सपतित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश मगर निगम अधिनियम, 1960) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024, उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानी और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली द्वारा प्रदता शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल उत्तराण्ड राज्य के नगर निगमों में सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु संलग्न अनुसूची के अनुसार गर निगमों के कक्षों को अनुसूषित जाति, अनुसूषित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं हेतु आरक्षित एवं आवंटित करते हैं


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