स्थानीय नगर निकायों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली, 2017 (यथा-संशोधित) के प्रावधानों के अतर्गत नगर निकायों की अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिए सामग्री क्रय, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन हेतु किए जाने वाले समस्त अनुबंधो / निविदाओं की अधिप्राप्ति विषयक प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं संस्तुति हेतु समितियों के गठन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 912/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C दिनांक 29. 08.2014 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये शासनादेश सं० 294136/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C दिनांक 02 मई 2025 निर्गत किया गया था। उक्त संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 02 मई, 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
समितियों के गठन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 912/IV (1) 2014 /02(25)/2013 T.C दिनांक 29.08.2014 यथावत् लागू रहेगा

More Stories
उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को एसएसपी दून ने थपथपाई पीठ, 29 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित
पहली अपराध गोष्ठी में भी एसएसपी दून के सख्त तेवर रहे बरकरार, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता/लापरवाही पर अब होगा सीधे एक्शन
बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए संकल्पबद्ध है सरकार – मुख्यमंत्री, नंदा गौरा योजना के तहत 33 हजार से अधिक बेटियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंची राशि, एक क्लिक के जरिए 1 अरब 45 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि का हुआ हस्तातंरण