February 27, 2026

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देहरादून के निजी स्कूलों को DM का आदेश, करना होगा ये काम

प्रदेश भर में शीतकाल गतिमान होने के फलस्वरूप वर्तमान में जनपद अंतर्गत भी शीतलहर का भीषण प्रकोप व्याप्त है। जिस कारण भीषण ठंड, पाला एवं कोहरा से जन सामान्य प्रभावित हुआ है। इसी क्रम में भारत मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिवसों तक यथा स्थिति बनी रहने एवं जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में पाला पडने और उथला कोहरा छाये रहने के कारण भीषण ठंड पडना सम्भावित है। जिससे आम जनमानस, विद्यालयी छात्र-छात्राओं तथा आंगनबाडी केन्द्रों में आने वाले बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पडना सम्भावित है। जिसको दृष्टिगत रखते हुये एहतियातन आगामी दिनों में अग्रिम आदेशों तक जनपद अंतर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थानों एवं आंगनबाडी केन्द्रों में आवश्यक सावधानियां बरते जाने एवं शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के समय में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

अतः आपदा न्यूनीकरण एवं शीतलहर से बचाव के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 (धारा 30 की उपधारा 5 व 18) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेशित किया जाता है कि जनपद के कक्षा 12 तक के समस्त शासकीय/अर्धशासकीय एवं निजी स्कूल तथा समस्त आंगनबाडी केन्द्र 31 जनवरी, 2025 तक प्रात 08:30 बजे के पश्चात् ही संचालित किये जायेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाडी केन्द्रों में उक्त आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करायेगें।

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