उप जिला मजिस्ट्रेट त्रऋषिकेश के कार्यालय पत्र संख्या 187/ एस०पी०ए०-कावंड मेला/2025 दिनांक 18 जुलाई 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कांवड़ यात्रा से प्रभावित तहसील ऋषिकेश के क्षेत्रान्तर्गत संवालित समस्त शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुरोध पत्रानुसार दिनांक 18.07.2025 से दिनांक 23.07.2025 तक अत्यधिक संख्या में कांवड़ियों / श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहेगा। कावड़ यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्ग अव्यवस्थित / अवरूद्ध होने से यातायात की समस्या बनी रहती है। जिसके फलस्वरूप तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत कांवड यात्रा मार्ग में स्थित समस्त शासकीय/अशासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त /अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए दिनांक 18.07.2025 से 23.07.2025 तक अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः उप जिला मजिस्ट्रेट, ऋषिकेश की आख्या दिनांक 18 जुलाई 2025 के क्रम में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम एवं भीड नियंत्रण के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 33, 34 एवं 72 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत एवं हरिपुरकलां, रायवाला, प्रतीतनगर, नेपाली फार्म, श्यामपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले समस्त विद्यालयों (शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय) एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 21, 22 एवं 23 जुलाई 2025 को अवकाश घोषित किया जाता है। तद्नुसार सूचित हो।

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